- 아파트 취득세 감면받는 3가지 방법
- 취득세는 아파트 취득가격에 따라 세금을 내야 하기 때문에 아파트를 구입할 때, 부동산 중개 수수료, 이사 비용 등을 포함하여 많은 비용이 필요합니다. 이번 글에서는 아파트 취득세 감면받는 3가지 방법을 설명해 드리도록 하겠습니다.
अपार्टमेंट खरीद, अधिग्रहण कर में छूट के टिप्स का पूरा सारांश
क्या आप अपार्टमेंट खरीदने की योजना बना रहे हैं? अधिग्रहण कर अपार्टमेंट खरीदते समय आने वाले बड़े खर्चों में से एक है। लेकिन, कई छूट योजनाओं का उपयोग करके आप कर के बोझ को कम कर सकते हैं। इस लेख में हम अपार्टमेंट अधिग्रहण कर में छूट के कई तरीकों और लाभों के बारे में विस्तार से बताएँगे।
अपार्टमेंट अधिग्रहण कर में छूट, यह क्यों महत्वपूर्ण है?
अपार्टमेंट अधिग्रहण कर घर की कीमत के अनुसार लगाया जाता है, इसलिए इसमें लाखों रुपये का खर्च आ सकता है। छूट योजनाओं का उपयोग करके आप इस बोझ को कम कर सकते हैं और अपनी कीमती पूँजी का उपयोग कहीं और कर सकते हैं।
अपार्टमेंट अधिग्रहण कर में छूट, कौन प्राप्त कर सकता है?
अपार्टमेंट अधिग्रहण कर में छूट के 3 तरीके
- नवजात शिशु वाले परिवार:2024 जनवरी 1 के बाद बच्चे को जन्म देने वाले परिवारों को, अगर घर की कीमत 12 करोड़ रुपये से कम है, तो उन्हें अधिकतम 50 लाख रुपये तक के अधिग्रहण कर में छूट मिल सकती है।
- गुजरात में बहु-संतान वाले आवास के लिए कमजोर परिवार:गुजरात में रहने वाले एक या अधिक बच्चों वाले परिवारों को, अगर वे आय और घर की कीमत की शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें अधिग्रहण कर में छूट का लाभ मिल सकता है।
- पहली बार घर खरीदने वाले:पहली बार घर खरीदने पर 12 करोड़ रुपये से कम कीमत वाले घर पर 20 लाख रुपये का अधिग्रहण कर में छूट मिल सकती है।
अपार्टमेंट अधिग्रहण कर में छूट, कैसे प्राप्त करें?
- आवेदन करने का तरीका:लागू छूट योजना के अनुसार, आवश्यक दस्तावेज तैयार करके, संबंधित शहर/गाँव के कर कार्यालय में आवेदन करना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज:निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अनुबंध इत्यादि।
- महत्वपूर्ण बातें:छूट की शर्तों की सावधानीपूर्वक जाँच करें और समय सीमा के भीतर आवेदन करें।
अपार्टमेंट अधिग्रहण कर में छूट, अतिरिक्त टिप्स!
- जनसंख्या में कमी वाले क्षेत्रों में घर:जनसंख्या में कमी वाले क्षेत्रों में घर खरीदने पर 50% अधिग्रहण कर में छूट मिल सकती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री के लिए अपार्टमेंट:ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री के लिए अपार्टमेंट को किराये पर देने पर 50% अधिग्रहण कर में छूट मिल सकती है।
- छोटे घर:60 वर्ग मीटर से कम के छोटे घर खरीदने पर अधिग्रहण कर में छूट का लाभ मिल सकता है।
अपार्टमेंट अधिग्रहण कर में छूट, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- अधिग्रहण कर में छूट के लिए आवेदन कब करना चाहिए?घर खरीदने के बाद एक निश्चित समय के अंदर आवेदन करना होगा।
- क्या अधिग्रहण कर में छूट मिलने पर अन्य करों में भी छूट मिलती है?केवल अधिग्रहण कर में छूट मिलेगी, अन्य करों पर लागू नहीं होगा।
- क्या छूट प्राप्त अधिग्रहण कर को फिर से देना होगा?छूट की शर्तों का उल्लंघन करने पर, छूट प्राप्त अधिग्रहण कर को फिर से देना पड़ सकता है।
अपार्टमेंट अधिग्रहण कर में छूट, इसे न छोड़ें!
अपार्टमेंट अधिग्रहण कर में छूट एक जटिल और विविध प्रणाली है, लेकिन अगर आप सावधानीपूर्वक जाँच करके तैयारी करते हैं, तो आप करों में अच्छी बचत कर सकते हैं। ऊपर दी गई जानकारी का उपयोग करके, अपने लिए उपयुक्त छूट योजना ढूँढें और सही जानकारी के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लें।
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